कानपुर: हत्या के दोषी दो सगे भाइयों और एक बहन को आजीवन कारावास
कानपुर: युवक की हत्या के दोषी दो सगे भाइयों और एक बहन को अपर सत्र न्यायाधीश-1 राजेश चौधरी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
कानपुर: युवक की हत्या के दोषी दो सगे भाइयों और एक बहन को अपर सत्र न्यायाधीश-1 राजेश चौधरी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों पर कोर्ट ने पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार साहू के अनुसार 26 नवंबर 2021 को कच्ची बस्ती शारदा नगर कल्याणपुर निवासी मोनू ने कल्याणपुर प्रभारी निरीक्षक के समक्ष तहरीर दी थी.
उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को जब वह घर जा रहा था तो उसने मोहित टेंट हाउस विनायकपुर के सामने एक शव पड़ा देखा. जांच करने पर मृतक की पहचान राहुल उर्फ अनुज के रूप में हुई. मोहित टेंट हाउस के सामने राहुल उर्फ अनुज, धनीराम गौतम, मनीराम गौतम और मंजू गौतम रहते थे. स्थानीय लोगों के अनुसार धनीराम गौतम, मनीराम गौतम और मंजू गौतम ने शराब के नशे में युवकों पर पत्थर और पत्थरों से हमला कर दिया.
पुलिस ने शिकायत के आधार पर धनीराम गौतम, मनीराम गौतम और मंजू गौतम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में गवाही के लिए आठ गवाहों को बुलाया। कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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