बीएसए के खिलाफ हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया
प्रयागराज : बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) औरैया को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है
प्रयागराज : बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) औरैया को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सीजेएम औरैया को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि बीएसए सात जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहें। सहायक अध्यापिका सुनीता द्विवेदी की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का दावा है कि 15 जून 2024 को बीएसए ने याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट में उन्होंने इस आदेश को चुनौती दी। याचिका के निराकरण के लिए कोर्ट ने बीएसए को याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई दो माह के भीतर पूरी करने का आदेश दिया था। बीएसए द्वारा इस फैसले का पालन न करने पर याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट ने बीएसए को निर्देश दिया था कि वह या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें या फैसले का अनुपालन करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट पेश करें। इसके अलावा, कोई भी वकील उनकी दलीलें सुनने के लिए नहीं आया। इसके मद्देनजर, अदालत ने उन्हें 7 जनवरी को तलब किया और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
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